केसरीया हिंदुस्तान
मोहित कुमार
रिश्तेदारी का झांसा देकर बुजुर्ग महिला को बनाया शिकार, बिना नंबर की अपाचे और अवैध तमंचे के साथ चढ़े पुलिस के हत्थे
कानपुर देहात के थाना रूरा इलाके में एक दिल दहला देने वाली ठगी और चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो शातिर चोरों ने ममता और भरोसे को ही अपना हथियार बना लिया। राह चलती एक बुजुर्ग महिला को सरेराह ‘बुआ’ कहकर उसके पैर छुए, उसे अपनी बातों के जाल में फंसाया और फिर जो किया उसे सुनकर हर कोई हैरान है। हालांकि, इन शातिर ठगों की चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल सकी और रूरा पुलिस की मुस्तैदी ने दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
दिनांक 5 मई 2026 को शिवराजपुर के रहने वाले उत्कर्ष शुक्ला उर्फ वैभव की बुजुर्ग दादी को इन बदमाशों ने अपना शिकार बनाया था। दोनों आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बीच में बैठाया और सुनसान रास्ते पर ले जाकर चालाकी से उनके कान के सोने के बाले पार कर दिए। स्थानीय लोगों से सुराग मिलने पर वादी ने 17 मई 2026 को नामजद तहरीर दी, जिसके बाद रूरा थाने में मु0अ0सं0 145/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। रूरा पुलिस टीम ने 19 मई 2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए रूरा झींझक नहर पटरी पर बालाजी मंदिर के पास से दोनों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से चोरी के बाले बेचने से मिले ₹14,400 नगद, वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की काली अपाचे बाइक और एक अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुआ।
पैर छुए, बुआ बनाया और फिर कर दिया कांड
पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया, वह आंखें खोलने वाला है। आरोपियों ने बताया कि 5 मई को उन्हें नहर पुल रूरा के पास एक बुजुर्ग महिला मिली। उन्होंने तुरंत महिला के पैर छुए और झूठा रिश्ता जोड़ते हुए खुद को उनका रिश्तेदार बताया। जब बुजुर्ग महिला उनके झांसे में आ गई, तो उन्होंने मदद के बहाने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बीच में बैठा लिया। बाइक जैसे ही नहर कोठी की तरफ बढ़ी, पीछे बैठे आरोपी ने बड़ी चालाकी से महिला के कानों से सोने के बाले निकाल लिए और उन्हें वहीं छोड़कर फरार हो गए। उसी शाम उन्होंने यह बाले अकबरपुर में एक फेरी वाले सुनार को बेच दिए और पैसों को अपने शौक-मौज में उड़ा दिया।
हथियार और बिना नंबर की बाइक बरामद, बढ़ीं धाराएं
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा, आरोपी सोनू के पास से एक 315 बोर का नाजायज तमंचा और जिंदा कारतूस मिलने पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट (मु0अ0सं0 146/2026 धारा 3/25) का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है।
नगद रुपए: जेवर बेचकर मिले पैसों में से बचे ₹14,400 नगद। वारदात में प्रयुक्त बाइक: 01 काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)। अवैध असलहा: 01 तमंचा 315 बोर और 01 जिंदा कारतूस (अभियुक्त सोनू से बरामद)। अन्य सामान: जामातलाशी के दौरान बरामद 02 एंड्रॉइड
Author: Dainik kesariya Hindustan
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