नौशाद अहमद कुरेशी
दैनिक केसरिया हिंदुस्तान
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सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत श्योपुर शहर के कैरियर प्वाइंट कोचिंग संस्थान में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देश पर पीएम राहत कैशलेस योजना, राहवीर योजना, हिट एंड रन प्रतिकर योजना, तथा सड़क सुरक्षा, सेफ ड्राइविंग व यातायात नियमों के बारे में लगभग 150 बच्चों को जानकारी देकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
थाना प्रभारी यातायात संजय सिंह राजपूत द्वारा उक्त कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को यातायात के विभिन्न नियमों,दुर्घटना संबंधी आंकड़ों के साथ सड़क दुर्घटना के कारण और बचाव तथा रोड साइन, रोड मार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल, पैदल चलते समय रखने वाली सावधानियां, हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के महत्व व दुर्घटनाओं के दुष्प्रभाव आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग आवश्यक रूप से करने समझाइश दी । तथा बच्चों को 18 वर्ष के उपरांत वैध लाइसेंस लेने के पश्चात ही वाहन चलाने एवं लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया। तथा उपस्थित सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पैंपलेट्स भी वितरित किए गए।
राहवीर योजना–:उक्त अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बताया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2025 से सड़क दुर्घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ओवर में हॉस्पिटल अथवा ट्रॉमा सेंटर पहुंचा कर जान बचाने वाले व्यक्ति को ₹25000 का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत करने हेतु राहवीर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मोटरयान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ओवर में अर्थात दुर्घटना होने की 1 घंटे के भीतर घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाने हेतु आम जनता को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युदर में कमी लाई जा सके।
हिट एंड रन प्रतिकर योजना –:इस के अंतर्गत अज्ञात वाहन से घटित होने वाली सड़क दुर्घटना में 30 दिन के अंदर यदि अज्ञात वाहन का पता नहीं चलता है तो दुर्घटना में मृत् व्यक्ति के परिजनों को ₹200000 तथा गंभीर घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। इसके अंतर्गत यदि 30 दिवस में अज्ञात वाहन का पता नहीं चलता तो संबंधित थाने द्वारा घायल एवं मृत् व्यक्ति के परिजनों को योजना के संबंध में लिखित में सूचना दी जाती है जिसके बाद परिजनों द्वारा संबंधित जिला एसडीएम कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है तत्पश्चात परीक्षण उपरांत आर्थिक सहायता की राशि मंजूर कर उनके खाते में भेज दी जाती है।
पीएम राहत कैशलेस योजना -:यह शासन द्वारा आमजन के हित में संचालित अत्यंत लाभकारी योजना है, इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति का चिन्हित निजी अस्पतालो में डेढ़ लाख(1.5लाख)तक का इलाज निशुल्क रूप से किया जाता है। किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना उपरांत निजी अस्पताल में जाकर बताना होता है कि उसका सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ है और उसे योजना के अंतर्गत इलाज करवाना है,इसके पश्चात अस्पताल द्वारा अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसमें अस्पताल द्वारा TMS पोर्टल के माध्यम से पुलिस के EDAR पोर्टल पर तत्काल एक्सीडेंट वेरीफाई की सूचना ऑनलाइन तरीके से भेजी जाती है। इसके बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत घटना की सत्यता प्रतीत होने पर एक्सीडेंट आईडी EDAR पोर्टल पर जनरेट कर अप्रूवल संबंधित अस्पताल को सेंड किया जाता है। इसके पश्चात घायल व्यक्ति का अस्पताल के द्वारा निशुल्क इलाज किया जाता है जिसका खर्च शासन द्वारा संबंधित अस्पताल को प्रदाय किया जाता है।
थाना प्रभारी यातायात द्वारा यातायात नियम एवं रोड सेफ्टी के संबंध में जानकारी दिए जाने के साथ ही बच्चों से संवाद कर कैरियर मार्गदर्शन किया गया तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा उसके दबाव को सहन करने के संबंध में बच्चों का मार्गदर्शन किया।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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