कार्यालय जिला अभियोजन संचालनालय-जिला नीमच (म0प्र0) क्रमांक/डीपीओ/प्रेसनोट/क्यू/26

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नीमच, दिनांक 28/04/2026

पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास।
मनासा। श्री आशुुतोष यादव, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा, जिला-नीमच द्वारा लोहे के हथौड़े व धारदार छुरे से गला काटकर पति की हत्या करने वाली आरोपीया पत्नी ममता पति तूफान बंजारा, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम आमद, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2000रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व दिनांक 22.09.2020 की दिन के लगभग 11-12 बजे ग्राम आमद की हैं। घटना दिनांक को थाना कुकड़ेश्वर पर फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम आमद में किसी व्यक्ति की हत्या हो गयी है, जिस पर से एसआई निलेश सौलंकी घटना स्थल पर पँहुचे, जहाँ पता चला कि तुफान बंजारा को उसके घर में किसी ने गला काट कर हत्या कर दी हैं। घटना पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण की विवेचना निरीक्षक कैलाषचंन्द्र चौहान द्वारा की गई। विवेचना के दौरान ज्ञात हुवा कि मृतक तूफान बंजारा की पहली शादी टूट गयी थी व उसका नातरा विवाह आरोपीया ममता बंजारा से हुआ था, जो मृतक के साथ ही ग्राम आमद में अपने ससुराल कुछ दिन तक अच्छे से रही थी। मृतक के घरवालों को बाद में पता चला था कि ममता की पहले भी ग्राम चूकनी में शादी हो चुकी थी, जहां वह अपने 06 माह के बच्चे को छोड़कर अपने घर ढंढेरी वापस आ गयी थी और गांव के ही एक व्यक्ति के साथ भाग गयी थी व उसी से उसके 7-8 वर्षो से प्रेम संबंध थे और घरवालों ने उसकी जबरन मृतक से शादी कर दी थी। इसी कारण घटना दिनांक को जब मृतक के परिवार के लोग मजदूरी पर गये थे व जब मृतक सो रहा था, उसी समय आरोपीया ममता ने मृतक के सिर पर हथौड़ी की मारी तथा धारदार छुरी से उसका गला काटकर हत्या हत्या कर दी थी। विवेचना के दौरान आरोपीया को गिरफ्तार किया गया, मृतीका व उसके प्रेमी के कॉल रिकार्ड की साक्ष्य एकत्र की गई तथा अन्य आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य को एकत्र कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराये गये व आरोपीया व अन्य संबंधीत व्यक्तियों की कॉल डिटेल की साक्ष्य व अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य को प्रस्तुत कर आरोपीया विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुवे आरोपीया कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत द्वारा की गई।

नोट – कृपया पैरवीकर्ता अधिकारी का नाम अवश्य प्रकाशित करें।
(रितेश कुमार सोमपुरा)
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय,
जिला-नीमच (म0प्र0)

Dainik kesariya Hindustan
Author: Dainik kesariya Hindustan

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