केसरिया,हिंदुस्तान संवाददाता
अग्निशमन और संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। यह निर्देश अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, चकिया के अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी विन्ध्यावासिनी राय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम में सदस्य के रूप में स०अ०नि० रामसकल कु०, अग्निक चालक प्रदीप कुमार, अ० चंदन कु० और अ० अखिलेश कु० शामिल हैं।
गठित टीम द्वारा चकिया अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी ,निजी हॉस्पिटलों, नर्सिंग होम, होटलों और रेस्टोरेंटों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
अग्निशमन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि सभी संस्थान अविलंब अग्नि सुरक्षा अधिनियम नियमावली 2014 एवं 2021 के तहत निर्धारित सभी मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, अग्नि अंकेक्षण शुल्क की राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करने का भी कड़ा निर्देश दिया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले संबंधित संस्थानों को सील (बंद) करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, सभी संस्थानों को अपने-अपने संस्थान का विद्युत भार विश्लेषण का सक्षम विद्युत अभियंता से सत्यापित कराकर उसकी एक प्रति नियमित रूप से अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए भी पाबंद किया गया है।
Author: Dainik kesariya Hindustan
सिर्फ खबरों से संबंधित ही संपर्क करें सम्पादक अशोक सोनी 9009601101 जुड़ने के लिए सम्पर्क करे प्रबंधक उजाला 8602385387 खबरों के लिए सम्पर्क करे दीपेश माहौर 8463846949







