31 मई तक व्यापारी बीमा योजनाओं में करवाएं पंजीकरण : उपायुक्त अखिल पिलानी दुर्घटना, आगजनी व प्राकृतिक आपदा में मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच, व्यापारियों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

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नूंह, 22 मई नीरज सोनी तावडू दैनिक केसरिया हिन्दुस्तान।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिले के व्यापारियों से हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापारी हितैषी बीमा योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार और उद्योग जगत को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में व्यापारियों की सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण के लिए विशेष बीमा योजनाएं लागू की गई हैं।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी व्यापारी के माल या स्टॉक को नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की बीमा कवर सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के लिए व्यापारी htwbhry.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व में इन योजनाओं में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मई किया गया है। उपायुक्त ने जिले के सभी पात्र व्यापारियों से समय रहते पंजीकरण करवाकर इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।

Dainik kesariya Hindustan
Author: Dainik kesariya Hindustan

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