बेहतर सेवा त्वरित समाधान यही हमारा प्रयास”मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अभियान अंतर्गत विद्युत वितरण केंद्र गौहरगंज ने ग्राम बगासपुर में किया शिविर आयोजित

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शिविर में शासन की विभिन्न विद्युत सब्सिडी योजनाओं की दीं गईं जानकारियां
रायसेन। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गौहरगंज ने संपर्क अभियान के अंतर्गत वितरण केन्द्र के ग्राम बगासपुर में शिविर का आयोजन किया गया,जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है इसी क्रम में आयोजित शिविर में उपभोक्ताओं के बिल,मीटर तथा अन्य तकनीकि समस्यायों का शिविर स्थल पर ही त्वरित समाधान किया गया,साथ ही शिविर में उपस्थित उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारियां दीं गईं। आयोजित शिविर में उपभोक्ताओं की 81 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से 06 बिल संबंधी,1 नाम परिवर्तन संबंधी एवं 58 नवीन कनेक्शन संबंधी तथा 16 अन्य आवेदन प्राप्त हुए,जिसमें से कुल 76 आवेदनों का शिविर स्थल पर ही समाधान कर दिया गया है एवं शेष बचे 5 आवेदनों का भी अतिशीघ्र निदान कर दिया जायेगा।शिविर में मुख्य महा प्रबंधक (भो. दो) भोपाल में पदस्य श्रीमति अंजू वाधवानी (उपमहा प्रबंधक) (मा.स.) की अध्यक्षता में वितरण केन्द्र प्रभारी सुकेत नरवरिया द्वारा शिविर संपन्न कराया गया। शिविर में उपस्थित उपभोक्ताओं एवं आमजन को विद्युत वितरण कंपनी के कहे अनुसार यह भी जानकारी दी गई कि यदि बिजली के मीटर में अनावश्क छेड़छाड़ पाई जाती है तो ऐसा करने वालों के विरूद्ध धारा 136 के तहत कार्यवाही होगी। कंपनी का कहना है कि किसी उपभोक्ता को मीटर,उसकी रीडिंग,बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑन लाइन वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा उपाय यूपीएवाय ऐप या बिजली वितरण केन्द्र,जोन कार्यालय में पुनः शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण की पुख्ता व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्यवाही होगी इसमें 3 वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोंनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन,सामग्री या मीटर को हटाएगा या अन्यत्र जगह लगाता है चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा एवं माना जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। आयोजित शिविर में मुख्य रूप से ग्राम बगासपुर की सरपंच श्रीमती शिवकुमारी चौकसे डुंगरिया की सरपंच श्रीमती उमा/राजेश यादव ग्राम सिलारी के सरपंच लखन सिंह तथा किसान मोर्चा अध्यक्ष सचिन पटेल मंडल अध्यक्ष अवधनारायण सहित अत्यधिक संख्या में उपभोक्ता एवं आमजन उपस्थित रहे।

Dainik kesariya Hindustan
Author: Dainik kesariya Hindustan

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