आगर-मालवा, 05 मई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति यादव द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत घरेलू गैस सिलेण्डरों के मामले में श्री गंगा इण्डेन गैस एजेंसी, आगर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 828 घरेलू गैस सिलेण्डरों को शासन पक्ष में राजसात किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार प्रबंधक श्री गंगा इण्डेन गैस एजेंसी, आगर अजय सोनी पिता श्री सत्य नारायण सोनी तथा प्रोपराइटर सीताराम परिहार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा द्वारा पारित आदेश के अनुसार जप्त घरेलू इण्डेन गैस सिलेण्डरों में 14.2 किलोग्राम क्षमता के 507 भरे हुए एवं 321 खाली गैस सिलेण्डर, कुल 828 गैस सिलेण्डर शासन हित में राजसात किए गए हैं।
न्यायालय द्वारा जप्तशुदा सामग्री के एवज में अनावेदकों को 22 लाख 83 हजार 984 रुपये की दण्ड राशि जमा करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है। आदेशानुसार संबंधित पक्षों को एक माह की अवधि में निर्धारित दण्ड राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करना होगी। निर्धारित राशि जमा होने के उपरांत जप्त की गई सामग्री को मुक्त किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विधिवत निराकरण जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा प्राप्त राशि शासन मद में जमा कराई जाएगी।
क्रमांक/11/मई/2026
Author: Dainik kesariya Hindustan
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