केसरिया हिंदुस्तान नर्मदापुरम पिपरिया संवाददाता नरेन्द्र बाल्मीक
नर्मदापुरम , 2 मई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 9 मई 2026 शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगाएगी। इसमें बिजली चोरी व अनधिकृत उपयोग के 10 लाख रुपये तक के लंबित मामलों का समझौता कर निपटारा होगा।
किन्हें मिलेगी छूट
यह छूट घरेलू, सभी कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू और 10 HP तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगी। कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज केस में उपभोक्ता भारी छूट पाकर कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।
कहां करें संपर्क
कंपनी ने अपील की है कि उपभोक्ता 9 मई को लगने वाली लोक अदालत में छूट का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क करें। यह छूट सिर्फ 9 मई को समझौता करने पर ही लागू होगी।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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