शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्ती न्यायालय ने लगाया ₹15,000 का जुर्माना

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दैनिक केसरिया हिंदुस्तान/जिला ब्यूरो भूपेंद्र सिंह गंभीर

एमसीबी/कोटाडोल
जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस एवं न्यायालय द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन में जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में थाना कोटाडोल क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही के एक प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जनकपुर न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई। प्रकरण में एक मोटरसाइकिल चालक को शराब सेवन कर वाहन चलाते तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते हुए दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोपी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (शराब पीकर वाहन चलाना) एवं धारा 3/181 (बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस) के तहत दोषी मानते हुए ₹15,000 (पंद्रह हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित किया। उक्त राशि विधिवत शासकीय खाते में जमा कर रसीद जारी की गई।
जिला पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें। शराब पीकर वाहन चलाने से बचें, वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें तथा नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार रहें। जिला पुलिस, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

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Author: Dainik kesariya Hindustan

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