चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से प्राप्त शिकायत पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा तत्काल मौके पर जाकर 17 वर्षीय नाबालिग बालिका बाल विवाह रोका गया

SHARE:

धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से प्राप्त शिकायत पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा एवं श्री विवेक शर्मा सहायक संचालक के निर्देशन में महिला बाल विकास विभाग की टीम को तत्काल गंजबासौदा परियोजना अंतर्गत ग्राम काजी किरोदा भेजा गया। टीम द्वारा गंजबासौदा परियोजना अधिकारी श्री वीपी सिंह को भी जानकारी दी गई और गंजबासौदा सिटी थाना प्रभारी श्री संजय वेदिया को चाइल्ड हेल्पलाइन से प्राप्त बाल विवाह के संबंध में जानकारी दी गई। थाना प्रभारी के निर्देशन में उदयपुर चौकी प्रभारी श्री डी एस रघुवंशी को पुलिस बल के साथ ग्राम कांजी किरोदा भेजा गया। जहां पर बालिका की आयु संबंधी जानकारी ली गई। बालिका जन्म प्रमाण पत्र में बालिका की आयु 17 वर्ष पाई गई। बालिका का विवाह कोलार भोपाल निवासी से विवाह होना तय हुआ था। लड़की पक्ष के परिजनों एवं उपस्थित रिश्तेदारों को बाल विवाह रोकथाम की जानकारी दी गई। परिजनों एवं उपस्थित रिश्तेदारों से लिखित सहमति ली गई । परिजनों एवं रिश्तेदारों द्वारा बालका का विवाह 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर ही विवाह करने पर सहमति दी गई।लड़का पक्ष को भी जानकारी दी गई की बालिका नाबालिग है । विवाह की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने पर ही आप बालिका से विवाह कर सकते हैं। मौके पर ही कथन और पंचनामा की कार्रवाई की गई। परिजनों रिश्तेदारों की सहमति होने पर बाल विवाह को समझाईश देकर रोका गया। बाल विवाह रोकने की कार्रवाई के दौरान श्री मुकेश ताम्रकार बाल विवाह रोकथाम प्रभारी, श्रीमती ज्योति विश्वकर्मा सेक्टर पर्यवेक्षक , श्री डी .एस. रघुवंशी चौकी प्रभारी उदयपुर, श्री रत्नेश रोहित पुलिस आरक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती गीता दांगी उपस्थित रही।

Dainik kesariya Hindustan
Author: Dainik kesariya Hindustan

सिर्फ खबरों से संबंधित ही संपर्क करें सम्पादक अशोक सोनी 9009601101 जुड़ने के लिए सम्पर्क करे प्रबंधक उजाला 8602385387 खबरों के लिए सम्पर्क करे दीपेश माहौर 8463846949

Leave a Comment

best news portal development company in india
सबसे ज्यादा पड़ गई