जल संसाधन विभाग पर उठे गंभीर सवाल त्रुटिपूर्ण सेवानिवृत्ति आदेश पर कर्मचारी की गुहार

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दैनिक केसरिया हिंदुस्तान प्रेम सिंह कुशवाहा पत्रकार
भोपाल। अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग बैरसिया द्वारा वर्ष 2016 में जारी किए गए त्रुटिपूर्ण सेवानिवृत्ति आदेश को लेकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी टीकाराम ने न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि 31 दिसंबर 2016 को उन्हें 62 वर्ष आयु पूर्ण होने के आधार पर सेवा से पृथक किया गया, जबकि उपलब्ध अभिलेख इस तथ्य का खंडन करते हैं।
टीकाराम के अनुसार, उनके आयु संबंधी दस्तावेज, मेडिकल बोर्ड से सत्यापित प्रमाण-पत्र तथा PRAN अभिलेख (सेवानिवृत्ति तिथि 31 मई 2028) स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उस समय उनकी आयु 62 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी। इसके बावजूद उन्हें सेवा से हटा दिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रकरण में लगातार अनावश्यक विलंब किया जा रहा है और बार-बार अभिलेखों के पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जबकि सभी दस्तावेज पूर्व में ही सत्यापित हो चुके हैं।
उन्होंने प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश भोपाल को 10 अप्रैल 2026 को आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर प्रमुख अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया है कि डिवीजन स्तर से जानकारी प्राप्त कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
टीकाराम ने मांग की है कि त्रुटिपूर्ण सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त कर उन्हें सेवा में पुनः बहाल किया जाए तथा सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।
मामले ने विभागीय कार्यप्रणाली और न्याय में हो रही देरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Dainik kesariya Hindustan
Author: Dainik kesariya Hindustan

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