दैनिक केसरिया हिंदुस्तान/ब्यूरो सिंगरौली अनुरोध शुक्ला
वरगवां तहसीलदार को तत्काल जमीन खाली कराने का आदेश
भू कारोबारियों में मचा हड़कंप
सिंगरौली/ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शासकीय जमीन में हुए अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति संजीव एस. कलगांवकर की एकल पीठ ने रिट याचिका संख्या 14910/2026 की सुनवाई करते हुए बरगवां तहसीलदार को पूर्व में पारित अतिक्रमण हटाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।
यह है पूरा मामला
याचिकाकर्ता भरत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि तहसील बरगवां के अंतर्गत रमेश, अरुण कुमार और राजीव कुमार द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने वर्ष 2025 में आवेदन दिया था। तहसीलदार ने ग्राम डगा के लिए 25 सितंबर 2025 को इन लोगों को कब्जा हटाने का आदेश दिया था, इसी के साथ ग्राम गडरिया का भी एक बेदखली आदेश 24/2/2025 को तहसील कार्यालय वरगवां से हुआ था
इसके खिलाफ की गई अपील को 20/8/2025 को वरिष्ठ न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद भी तहसील कार्यालय वरगवां द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया ,सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि तहसीलदार ने बेदखली आदेश तो जारी किया,लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि वरिष्ठ न्यायालय ने भी 20 अगस्त 2025 को अतिक्रमण होना स्वीकारते हुए अपील को खारिज कर दिया था
अपने ही आदेश का नहीं किए थे पालन
याचिकाकर्ता के वकील संजीव कुमार तिवारी ने तर्क दिया कि तहसीलदार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने ही आदेश को लागू नहीं कर सके, जिस वजह से न्याय में देरी हो रही है
हाईकोर्ट के फैसले पर एक नजर
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए तहसीलदार बरगवां को निर्देशित किया कि इन दोनों गांवों में शासकीय जमीन में हुए अतिक्रमण संबंधित आदेश का अविलंब पालन करें कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि यह आदेश उच्च अधिकारियों द्वारा भी पुष्ट किया जा चुका है, इस वजह से कार्यवाही में अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए
भू कारोबारियों में खलबली
इस आदेश के बाद अब राजस्व विभाग पर बरगवां क्षेत्र में लंबित अतिक्रमण को हटाने का भारी दबाव बनेगा वहीं भू कारोबारियों में खलबली मची हुई है अब मान जा रहा है कि ग्राम डगा व गडरिया की शासकीय जमीन में हुए अतिक्रमण के खिलाफ राजस्व विभाग की बड़ी कार्यवाही अति शीघ्र शुरू होगी
Author: Dainik kesariya Hindustan
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