नगर मजिस्ट्रेट ने होटल, गेस्ट हाउस का किया औचक निरीक्षण

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दैनिक केसरिया हिन्दुस्तान/नीरज चतुर्वेदी
मथुरा। अनुपम कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मथुरा एवं वृन्दावन (छटीकरा मार्ग से प्रेम मंदिर मार्ग, चौतन्य विहार एवं रूकमणी विहार) वृन्दावन क्षेत्रान्तर्गत स्थित 22 होटल/ गेस्ट हाउस / सराय यथा- होटल मिडास, सुख प्यारी धाम, श्री वसुधा धाम, श्री राधा रमन कृष्णा कुंज, श्री धामोदर धाम, अनुकम्पा धाम आदि का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इनमें से कई होटल/गेस्ट हाउस/सराय संचालकों द्वारा ष्सराय अधिनियम नीतिष् के तहत पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है, जबकि ष्होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) विनियमावली 2023ष् के अन्तर्गत होटल, रिसोर्ट, अतिथि गृह, फार्म स्टे आदि को सराय अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इस विनियमावली के अनुसार यात्रियों के ठहरने के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी इकाईयों का पंजीकरण आवश्यक है, परन्तु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई होटलो / गेस्ट हाउस आदि में बिना पंजीकरण के कार्यवाही की जा रही है साथ ही कई में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है और न ही अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की गयी है एवं आगन्तुक पंजिका में अतिथियों की सूचना सही से दर्ज नहीं की गयी है एवं पर्यटन मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संचालकों को नोटिस देते हुए निर्देशित किया गया है कि सराय अधिनियम के तहत पर्यटन विभाग से पंजीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तत्सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट द्वारा यह भी अवगत कराया कि ष्सराय अधिनियम नीतिष् के अंतर्गत सभी होटल, सराय, लॉज, मैरिज होम, गेस्ट हाउस एवं होम स्टे आदि आते हैं इन्हें सराय अधिनियम नीति के अंतर्गत पंजीकरण पर्यटन विभाग से करवाना अनिवार्य होता है, जिसका निःशुल्क पंजीकरण फार्म किसी भी कार्यालय दिवस में पर्यटन कार्यालय अथवा कलक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और वहीं फार्म जमा कराना होगा। होटल, सराय आदि के संचालन के लिए पुलिस, खाद्य सुरक्षा, अग्निशमन, पर्यटन, विद्युत, राजस्व, पर्यावरण विभाग व संबंधित नगर निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है एवं उक्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही सराय एक्ट में नियमानुसार पंजीकरण की कार्यवाही की जाती है।

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Author: Dainik kesariya Hindustan

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