धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट
श्री अंशुल गुप्ता कलेक्टर के निर्देशन में दिनांक 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए विदिशा जिले में होने वाले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी निर्देशों के परिपालन में जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु अंत विभागीय समन्वय से विभिन्न विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम हेतु जिले में त्रिस्तरीय दलों का गठन किया गया है। बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला स्तरीय दल के अध्यक्ष अपर कलेक्टर विदिशा को बनाया गया है । विकासखंड स्तर पर गठित दल का अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को बनाया गया है। ग्राम पंचायत /वार्ड स्तर पर गठित दल का अध्यक्ष सरपंच / पार्षद को बनाया गया है । विवाह में सेवाएं देने वाले सेवा प्रदाता जैसे -धर्मगुरु ,धर्मशाला /गार्डन/ सामुदायिक भवन संचालक, हलवाई/केटर्स ,प्रिंटिंग प्रेस संचालक ,बैंड बाजा /डीजे संचालकों से अपील की गई है कि निर्धारित आयु सीमा की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें किसी भी बाल विवाह में शामिल न हो। निर्धारित आयु सीमा कम होने पर तत्काल संबंधित दलों को या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचित कर दें ।
बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है । प्रशासक वन स्टाफ सेंटर विदिशा को कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है । कंट्रोल रूम का नंबर 07592 233 321 घोषित किया गया है जो 24 घंटे वन स्टॉप सेंटर यातायात पुलिस थाने के पास विदिशा में संचालित रहेगा।सूचना दल का गठन,:-चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सीएम हेल्पलाइन 181 पुलिस हेल्पलाइन 112 पर भी बाल विवाह से संबंधित शिकायत की जानकारी तत्काल दें।
बाल विवाह रोकथाम के कानूनी प्रावधान:- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह में शामिल होने पर माता-पिता, रिश्तेदार, पंडित, मौलवी, एवं अन्य सेवा प्रदाता जो विवाह में सेवाएं देते हैं उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई से दंडित किए जाने का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत बाल विवाह करने पर 2 वर्ष की सजा या एक लाख रुपए जुर्माना दोनों या दो में से कोई एक से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम से संबंधित सभी तैयारियां महिला बाल विकास विभाग द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं और जन समुदाय से अपील की गई है कि विवाह न रचे, अपराध से बचे।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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