शशि भूषण दूबे कंचनीय/रोमेश रंजन दूबे
मीरजापुर 14 जुलाई।ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत थाना कोतवाली शहर, कोतवाली कटरा व विन्ध्याचल पर पंजीकृत 05 अभियोगों से सम्बन्धित 05 आरोपियों को करायी गयी कारावास एवं कुल ₹ 9,500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पीयूष मोर्डिया-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी व पूनम-पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के निर्देशन में अपर्णा रजत कौशिक-पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में —
थाना को0शहर पर पंजीकृत एन.सी.आर.-206/2012 धारा 323,504,506 भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक-उप निरीक्षक देवेन्द्र कुमार वाजपेयी, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान खां तथा पैरोकार- आरक्षी गणेश प्रसाद द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर- राहुल कुमार सिंह) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित सूरज प्रसाद गुप्ता पुत्र रामकिशुन गुप्ता निवासी महन्थ का सिवाला थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 3,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी । इसी क्रम में थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-307/2003 धारा 379 भादवि में अभियुक्त भोला पुत्र रामचन्द्र चौहान निवासी शुकल्हा थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 1,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-536/2002 धारा 380 भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक-उपनिरीक्षक शैलेन्द्र, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान खां तथा पैरोकार- आरक्षी श्रवण कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर- राहुल कुमार सिंह) द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त महेशु उर्फ महेश कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 कुदरू निवासी मकरी खोह थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी । इसी क्रम में थाना कोतवाली कटरा पर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-301/2006 धारा 380,457 भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त करामत अली पुत्र तेजम्मुल्ल अली निवासी इमामबाड़ा चेतगंज थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर को 02 माह का साधारण कारावास एवं ₹ 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 04 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी । जेल मे बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा । थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत एन.सी.आर.- 05/2005 धारा 323,504 भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक-उपनिरीक्षक एस.आर. सोनकर, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान खां तथा पैरोकार- मुख्य आरक्षी बृजेश यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर- राहुल कुमार सिंह) द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त रामराज पुत्र सुखई निवासी घमहापुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 04 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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