दैनिक केसरिया हिंदुस्तान इंदौर संभाग ब्यूरो भगवान मुजाल्दा-
राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उक्त आदेश को तत्काल निरस्त करने तथा सेवाएं बहाल करने की मांग की है।
डॉ. अलावा ने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने एवं पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पेसा मोबिलाइज़र्स की नियुक्ति की गई थी। ये मोबिलाइज़र्स वर्षों से आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के आयोजन, वनाधिकार कानून एवं पेसा अधिनियम के प्रति जागरूकता फैलाने, शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा ग्रामीणों और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के एक साथ हजारों पेसा मोबिलाइज़र्स को सेवा मुक्त करना न केवल उनकी आजीविका पर संकट है, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा सशक्तिकरण एवं पेसा कानून के क्रियान्वयन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।
शासन से मांग की है कि पेसा मोबिलाइज़र्स की सेवाएं यथावत बहाल रखी जाएं, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में विकास एवं जनहित के कार्य निरंतर जारी रह सकें। साथ ही उन्होंने इस संबंध में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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