दैनिक केसरिया हिन्दुस्तान/पालेन्द्र सिंह
मथुरा। प्रदेश सरकार जहां एक ओर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं मथुरा में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामला मथुरा-वृंदावन क्षेत्र स्थित सरकारी जमीन से जुड़ा है, जहां सनसिटी ही-टेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लि. पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2026 को मथुरा-वृंदावन नगर निगम द्वारा जारी एक पत्र में सरकारी भूमि पर कब्जे की बात स्वीकार की गई थी। इसके बावजूद चार महीने बीत जाने के बाद भी कब्जा हटाने अथवा किसी बड़ी कानूनी कार्रवाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब समाजसेवी दीपक शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सनसिटी ही-टेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लि. के मैनेजिंग डायरेक्टर, नगर आयुक्त, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारियों और संबंधित पक्षों को पार्टी बनाया गया है। आरोप है कि जब मीडिया टीम ने नगर आयुक्त से इस संबंध में सवाल पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने मामले पर जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही नगर निगम परिसर में आने को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इससे पूरे मामले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। समाजसेवी दीपक शर्मा ने जारी वीडियो बयान में कहा कि “सरकारी संपत्ति किसी की जागीर नहीं है कि कोई भी उस पर कब्जा कर ले।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।
साथ ही पीड़ित पक्ष ने अपनी जान-माल का खतरा बताते हुए प्रशासन और न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दीपक शर्मा ने कहा कि यदि भविष्य में उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो जनहित याचिका में शामिल संबंधित लोग उसकी जिम्मेदारी होंगे। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और न्यायालय इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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