हेलमेट अनिवार्यता अभियान में 26 अप्रैल से 10 मई तक श्योपुर पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों के 672 चालान कर ₹201600 का जुर्माना किया

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श्योपुर स्थानीय संपादक बंटी सोनी दैनिक केसरी हिंदुस्तान
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देश पर श्योपुर पुलिस का 26 अप्रैल से 10 मई तक पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत बिना हेलमेट धारण किए दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध चैंकिग अभियान संचालित किया गया।
जिले के समस्त थानों के द्वारा 26 अप्रैल से 10 में तक अभियान में कुल 672 वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर 201600 रू का समन शुल्क किया शासन कोष में जमा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेंटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशानिर्देशों के अनुरूप पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा यातायात व्यवस्था को सुगम व सुरक्षित बनाने एवं जिलों में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से 26 अप्रैल से 1 मई तक विशेष हेलमेट चैकिंग एवम् जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में श्री सुधीर कुमार अग्रवाल पुलिस अधीक्षक महोदय जिला श्योपुर के निर्देशन में अभियान के अंतर्गत प्रथक–प्रथक चिन्हित स्थानों पर थाना यातायात से निरीक्षक संजय सिंह राजपूत थाना प्रभारी यातायात के द्वारा सूबेदार अनिल बाथम,Asi जितेंद्र शर्मा,Asi राम बिहारी परमार,Asi देवेंद्र सिंह जादौन एवं हमराही यातायात बल के साथ तथा अन्य शहर एवं देहात के समस्त थानों के थाना प्रभारीयो तथा उनके हमराही बल के साथ वाहन चैकिंग कर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों की चेकिंग कर अनियमितता पाए जाने पर अभियान में कुल 672 चालान बनाया जाकर ₹201600 का समन शुल्क जुर्माना जमा किया गया। साथ ही विभिन्न स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर विद्यार्थियों व नागरिकों को हेलमेट न लगाने के नुकसान के बारे में सचेत किया। दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट लगाने के प्रति लोगों को प्रेरित किया गया।
साथ ही 25 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु जिला परिवहन अधिकारी की ओर प्रेषित किए गए।*
श्योपुर पुलिस की जिले के नागरिकों से अपील है कि आप यातायात के समस्त नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट आवश्यक रूप से धारण करें। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस, परमिट आदि जरूरी दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ में रखें। निर्धारित गति सीमा से तेज गति से तथा खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं। वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी न बिठाये तथा शराब पीकर वाहन न चलाएं। स्वयं भी सुरक्षित रहें एवम् दूसरों को भी सुरक्षित यात्रा अवसर दें।

Dainik kesariya Hindustan
Author: Dainik kesariya Hindustan

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