दैनिक केसरिया हिन्दुस्तान
जिले में सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में उर्वरक वितरण और विक्रय पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। खरीफ 2026 हेतु कृषको की भूमि धारिता एवं फसल अनुसार वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप सहकारी एवं निजी विक्रय केन्द्रों से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का वितरण एवं विक्रय पॉश मशीन के माध्यम से किया जायेगा। ताकि उर्वरक वितरण सुगमता एवं पारदर्शी तरीके से हो सके। जिले के उप संचालक कृषि राकेश शर्मा द्वारा सहकारी एवं निजी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उर्वरक विक्रय के दौरान कृषक का नाम, आधार नंबर, फसल रकबा, फसल का नाम (जिसके लिए उर्वरक विक्रय किया जा रहा है), उर्वरक की मात्रा रजिस्टर में संधारित करना अनिवार्य होगा। उक्तानुसार निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कड़ी कार्यवाही सुनश्चित की जावेगी। विभाग द्वारा कृषकों के हित में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। किसानों से अपील है कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रो से उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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