दैनिक केसरिया हिन्दुस्तान/नीरज चतुर्वेदी
मथुरा। रिश्ते की बहन को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले भाई को जिला जज की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। फारह थाना क्षेत्र में 11 मार्च 2025 को महिला की ज्वलनशील पदार्थ डालकर हत्या करने वाले रिश्ते में लगने वाले भाई को जिला जज की अदालत ने मंगलवार को मृत्युदंड दिया है। साथ ही 1.30 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गौरतलब हो कि फरह थाना क्षेत्र के एक गांव में उमेश निवासी हसनपुर थाना हसनपुर पलवल हरियाणा 11 मार्च 2025 की दोपहर महिला का वेश धारण कर घर में घुस गया था। उमेश ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने महिला पर पेट्रोलियम पदार्थ डाल कर उसे जला दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उमेश छत से कूद गया था। इससे उसके सिर व पैर में चोट आई थी। महिला को गंभीर हालत में परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल उमेश को फरह पुलिस ने आगरा एसएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड दिया था। महिला के पति ने उमेश के खिलाफ फरह थाने में पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने उमेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई जिला जज विकास कुमार की अदालत में हुई।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत ने उमेश को महिला को जिंदा जला कर उसकी हत्या करने का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 1.30 लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी मृतका की जेठानी का भाई है।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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