केसरिया हिंदुस्तान जिला ब्यूरो महेश शिवहरे
छिंदवाड़ा/जुन्नारदेव :- शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगरीय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय ने आदेश जारी कर बिना वैधानिक अनुमति विकसित की जा रही 06 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है उक्त कार्यवाही लगातार मिल रही शिकायतों और विस्तृत जांच के बाद की गई है राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच में सामने आया कि संबंधित भू-स्वामियों ने बिना किसी अनुमति के कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट में विभाजित कर उनका विक्रय किया मौके पर जांच पटवारी रिपोर्ट और पंचनामा में भी अनियमितताओं की पुष्टि हुई! कार्यवाही कि चपेट में आए भू-स्वामियों में (01) अरविन्द/हरिराम ख.नं 108 रकबा 0.1280 हेक्टेयर.(02) संतोष/रब्बा ख.नं 109 रकबा 0.0700 हेक्टेयर.(03) राजेश/सूरज परानी ख.नं. 109 रकबा 0.0180 हेक्टेयर.(04)रतनु/मखना ख.नं. 128 रकबा 0.1890 हेक्टेयर.(05) महेन्त/प्रेमचंद उईके ख.नं.128 रकबा 0.6040 हेक्टेयर.(06) श्रीमती शांति/पति राम धुर्वे ख. नं. 68, रकबा 0.4050 हेक्टेयर शामिल हैं!
जांच प्रतिवेदन के अनुसार इन कॉलोनाइजरों ने न तो भूमि का डायवर्जन कराया ना ही रेरा में पंजीकरण कराया और न ही कॉलोनी विकास के लिए अनिवार्य कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त किया प्रशासन ने इसे मध्यप्रदेश नपा (कॉलोनी विकास नियम 2021) का गंभीर उल्लंघन माना है नगर निगम द्वारा संबंधित पक्षों को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे किंतु उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए इसके बाद अंतिम नोटिस जारी कर स्पष्ट चेतावनी भी दी गई थी!
अब निर्धारित समय-सीमा में जवाब नहीं मिलने पर नियम 2021 की कंडिका 22(4) के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है!
Author: Dainik kesariya Hindustan
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