केसरिया संवाददाता दतिया
कृषि उपज मंडी समिति सेंवढ़ा के भारसाधक अधिकारी के निर्देशन में उपमंडी इंदरगढ़ क्षेत्र एवं आंचलिक कार्यालय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ग्वालियर के उड़नदस्ता दल द्वारा मंडी शुल्क अपवंचना के विरुद्ध संयुक्त रूप से सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मक्का के दो, सरसों एवं गुड़ के एक-एक प्रकरण सहित कुल चार प्रकरणों में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल ₹1,20,432 की राशि वसूल की गई।
उपमंडी इंदरगढ़ के निरीक्षण दल द्वारा मक्का से भरे दो वाहनों की जांच के दौरान अभिलेखों में विसंगति पाए जाने पर संबंधित व्यापारी से कृषि उपज की कुल कीमत के पाँच गुने के आधार पर ₹68,165 मंडी शुल्क, ₹9,089 निराश्रित शुल्क एवं ₹10,000 समझौता शुल्क, कुल ₹87,254 की राशि वसूल की गई।
वहीं आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर के उड़नदस्ता दल एवं उपमंडी इंदरगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा मे. श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के गुड़ गोदाम का निरीक्षण करने पर मंडी शुल्क की अपवंचना पाए जाने पर ₹1,365 मंडी शुल्क एवं ₹500 समझौता शुल्क, कुल ₹1,865 की राशि वसूल की गई। इसी प्रकार महादेव ऑयल एंड फ्लोर मिल में सरसों संबंधी प्रकरण में मंडी शुल्क की अपवंचना पाए जाने पर ₹27,188 मंडी शुल्क, ₹3,625 निराश्रित शुल्क एवं ₹500 समझौता शुल्क, कुल ₹31,313 की राशि नियमानुसार वसूल की गई।
*उक्त कार्रवाई सचिव श्री विक्रम सिंह जाटव के मार्गदर्शन में मंडी निरीक्षक श्री उत्तम कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक श्रीमती प्रियंका गुप्ता, सहायक ग्रेड-3 श्री महेन्द्र शर्मा, श्री प्रकाश रैकवार, सुरक्षा कर्मी श्री सत्यम शर्मा, श्री अर्पित श्रीवास्तव, श्री रामपाल सिंह ठाकुर एवं श्री दिलीप तिवारी द्वारा की गई।*
चारों प्रकरणों में कुल ₹96,718 मंडी शुल्क, ₹12,714 निराश्रित शुल्क एवं ₹11,000 समझौता शुल्क, इस प्रकार कुल ₹1,20,432 की राशि नियमानुसार वसूल की गई।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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