केसरिया हिन्दुस्तान से रघुनाथ सेन
धार 5 धार जिले में आबकारी विभाग के द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान मे आबकारी वृत मनावर में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1), 34(2) का एक प्रकरण दर्ज किया गया।
सोमवार को धार प्रभारी कलेक्टर श्री अभिषेक चौधरी के आदेशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार श्री राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री विवेक मिश्रा के नेतृत्व में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में वृत्त मनावर के आबकारी उप निरीक्षक एकता सोनकर एवं स्टाफ द्वारा इंदौर मनावर रोड टोकी फटा के पास सड़क किनारे तहसील व ps मनावर जिला धार (मध्य प्रदेश) में एक सफेद रंग की चार पहिया वाहन डस्टर वाहन क्रमांक GJ 05JL 4195 में 22 पेटी माउंट 6000 केन बियर (500ml क्षमता के 528 केन ) जो कि 264 बल्क लीटर है जो कि उक्त वाहन में रखकर आरोपी के द्वारा अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। आरोपी मौके से फरार हो गया। इसलिए मौके से फरार आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34 (2) के तहत प्रकरण कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। कुल जप्त 264 बल्क लीटर मदिरा व जप्त किए गए वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 572336/ रुपए आंकी गई हे। उक्त कार्यवाही में व्रत मनावर के आबकारी आरक्षक,श्री नारायण सिंह भवलकर का विशेष सहयोग रहा।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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