दैनिक केसरिया हिन्दुस्तान संभाग ब्यूरो चंद्रशेखर बरेठ
बिलासपुर थाना तखतपुर में
धारा – 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम।, 112 बीएनएस के तहत कार्रवाई।सटोरियों से एक मोबाइल एवं नगदी 185000/- रुपये जप्त। संगठित होकर सट्टा खेलने वाले सटोरियो के विरूद्ध संगठित धारा के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
आरोपी का नाम- (1) अभिषेक सिंह ठाकुर पिता स्व पवन सिंह उम्र 35 साल निवासी शंकर वार्ड मल्हापारा मुंगेली 2. अस्मित गुप्ता पिता हेम कुमार गुप्ता उम्र 22 साल निवासी शंकर वार्ड मल्हापारा मुंगेली।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा थाना क्षेत्रो में चल रहे अवैध जुआ, सट्टा, आबकारी एवं माइनर एक्ट के तहत अधिक-से-अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) श्रीमती मधुलिका सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा, श्रीमती नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन पर थाना क्षेत्रो में सतत् निगाह रखी गई थी जो दिनांक 22/04/2026 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि कुछ व्यक्ति तखतपुर नया बस स्टैड वेलकम गेट के पास सट्टा पट्टी नामक जुआ खेलाते रहे है, की सूचना पर थाना टीम गठित कर मुखबिर के बताये अनुसार रवाना होकर रेड किया जो एक व्यक्ति अभिषेक ठाकुर सट्टा खिलाते। रंगे हाथो पकड़ा गया, जिनके पास से एक मोबाइल एवं नगदी रकम 185000/-रुपये एवं पेन कापी जिसमें सट्टा नंबर लिखा गया है ,जप्त किया जाकर पकड़े गये सटोरिया के मेमोरेण्डम के आधार पर अपने साथी अस्मित गुप्ता के साथ मिलकर सट्टा का काम करना पैसा का लाभ कमाना बताये जाने पर अस्मित गुप्ता को हिरासत मे लिया। सटोरियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुवा प्रतिषेध अधिनियम एवं संगठित अपराध केे तहत विधिवत् कार्यवाही की गई है।उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तखतपुर निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, सउनि रमेशकुमार ओरके, आरक्षक ओंकार राजपूत, कलेश्वर यादव, संतोष पोर्ते, राजकुमार , हरिश यादव, नरेश निराला का सराहनीय योगदान रहा।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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