दैनिक केसरिया हिंदुस्तान पंकज जैन
सम्पूर्ण मुरैना क्षेत्रांतर्गत बिना पंजीयन क्रमांक के वाहनों को पेट्रोल, डीजल व सी.एन.जी. गैस देना प्रतिबंधित
15 अप्रैल से 14 जून तक आदेश प्रभावशील रहेगा
अम्बाह। मुरैना। जिले के अंतर्गत पेट्रोल पम्पों द्वारा बिना पंजीयन क्रमांक के वाहनों कार, मोटर साईकल, ट्रैक्टर, डम्फर आदि को पेट्रोल, डीजल व सी.एन.जी. गैस प्रदाय की जा रही है। जिससे कई बार दुर्घटना होने पर वाहन की पहचान किया जाना संभव नहीं हो पाता है। वाहन बिना नंबर प्लेट के होने के कारण उन्हें चिन्हित करने में भी कठनाई होती है। बिना नंबर के वाहन से कभी भी आपराधिक घटना घटित हो सकती है। जिस कारण समय-समय पर आमजन में रोष व्याप्त होकर कानून व्यवस्था के प्रतिकूल स्थिति निर्मित होती है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कमलेश कुमार भार्गव ने सम्पूर्ण मुरैना क्षेत्रांतर्गत बिना पंजीयन क्रमांक के वाहनों को पेट्रोल, डीजल व सी.एन.जी. गैस देना प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 15 अप्रैल से 14 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा। उन्होंने बताया कि परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व अन्य प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाई की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी समस्त अनुविभागीय अधिकारी वन, समस्त वन क्षेत्रपाल अधिकारी एवं जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना को अधिकृत किया गया है। आदेश की सूचना संबंधित क्षेत्र में सर्वसाधारण को दी जाये। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, नगर निगम एवं कोतवाली पुलिस थाने के कार्यालयों में चस्पा की जाये।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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