बांदा। विकास प्राधिकरण द्वारा तिन्दवारी रोड से चिल्ला रोड को जाने वाले छोटे बाईपास पर 36 मीटर रोड पर 19.12 हेक्टेयर में तुलसी नगर आवासीय योजना विकसित की गयी है। उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 34 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों को उनके द्वारा विकसित की गयी कालोनियों को स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों को हस्तान्तरित किये जाने का प्राविधान है।
जिस हेतु बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित तुलसी नगर आवासीय योजना को नगर पालिका परिषद बांदा को हस्तान्तरण किया जाना है। योजना को नगर पालिका परिषद, बांदा को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति बांदा विकास प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक में प्रदान की गयी है। बोर्ड की स्वीकृति के क्रम में तुलसी नगर आवासीय योजना नगर पालिका परिषद, बांदा को हस्तगत की जानी है। तुलसी नगर आवासीय योजना में कतिपय स्थानों पर मरम्मत / जीर्णोद्धार आदि का कार्य कराया जाना है जिस हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का आगणन तैयार प्राक्कलन की धनराशि रू0 533.54 लाख से प्राधिकरण को अवगत कराया गया है। जिसके क्रम में नगर पालिका परिषद, बांदा को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 300.00 लाख की धनराशि हस्तान्तरित की जानी है एवं अवशेष धनराशि उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उपलब्ध करा दी जायेगी जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जा चुकी है। बांदा विकास प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16. 04.2026 को होना प्रस्तावित है। बोर्ड से प्राधिकरण का बजट स्वीकृत होने के उपरान्त नगर पालिका परिषद बांदा को 300.00 लाख की धनराशि हस्तान्तरित कर दी जाएगी। इस आवासीय योजना में सड़के, ड्रेन, कल्वर्ट, पार्क, ग्रीन बेल्ट, स्ट्रीट लाइट आदि का निर्माण कार्य किया जाना है।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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