दमोह में शिक्षक आत्महत्या केस में बड़ा फैसला: कोर्ट ने परियोजना अधिकारी और पत्रकार को बनाया आरोपी, एक जर्नलिस्ट बरी

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दैनिक केसरिया हिन्दुस्तान
जिला ब्यूरो लवी दुबे
दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां शिक्षक आत्महत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने परियोजना अधिकारी और पत्रकार को आरोपी बनाया है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…
दमोह के हटा में माननीय तृतीय जिला न्यायाधीश राम सिंह बघेल ने सत्र प्रकरण क्रमांक 23/25, राज्य विरुद्ध जितेन्द्र भट्ट और अन्य के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से धारा 358 BNSS और 319 IPC के तहत दिए गए आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दो नए आरोपियों को मामले में शामिल किया है।
इनमें एक आरोपी प्रशांत सिंह राजपूत है, जो जिला पंचायत कार्यालय में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ है। वहीं दूसरा आरोपी ओ.पी. सोनी, जो पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है। आरोप है कि दोनों अभियुक्त, मृतक शिक्षक को आर्थिक और मानसिक रूप से लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। जिससे परेशान होकर शिक्षक ने खुद पर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मामले में कोर्ट के इस फैसले के बाद नया मोड़ आ गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होकर शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में हटा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जितेंद्र भट्ट और हरिशंकर दीक्षित एडवोकेट को आरोपी बनाया। वहीं न्यायालय में आए साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने पत्रकार ओपी सोनी और जिला परियोजना अधिकारी प्रशांत सिंह राजपूत को अभियुक्त बनाया है। साथ ही एक अन्य पत्रकार दिनेश चौबे के खिलाफ भी आवेदन दिया गया था, जिसे माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया है।

Dainik kesariya Hindustan
Author: Dainik kesariya Hindustan

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