(ब्यूरो अनिल सोलंकी दैनिक केसरिया हिंदुस्तान एटा)
एटा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वावधान में 9 मई 2026, दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के आदेशानुसार यह लोक अदालत आयोजित की जा रही है।
इस लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा:· मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद· दाण्डिक वाद (धारा 138 एन.आई. एक्ट)· बैंक रिकवरी· श्रमिक वाद· जल एवं गृहकर वाद· विद्युत बिल· वैवाहिक वाद· भूमि अधिग्रहण वाद· दीवानी वाद· राजस्व वाद
मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित/नियत कराएँ, ताकि उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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