केसरिया हिंदुस्तान जिला ब्यूरो महेश शिवहरे
आपसी रंजिश के चलते सगे बड़े भाई को छोटे भाई ने साथी के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट
छिंदवाड़ा/जुन्नारदेव :- 23 अप्रैल को माननीय महेंद्र मांगोदिया अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव के द्वारा अपराध क्रमांक 243/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 19/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सकरलाल आम्रवंशी एवं राहुल इवनाती दोनों निवासी ग्राम टाटरवाड़ा थाना जुन्नारदेव,जिला छिंदवाड़ा को लखनू आम्रवंशी की हत्या का दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹ दस दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है! अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने घटना के बारे मे बताया कि 16जून 2023 को प्रार्थी पंकज पिता लखनू ने पुलिस को सूचना दी कि मेरे परिवार का जमीन को लेकर एवं पोल्ट्री फार्म को बंद करने का केस जुन्नारदेव न्यायालय में लंबित है जिसकी आज दिनांक को पेशी थी मेरे पिताजी लखनू सुबह-सुबह जुन्नारदेव से दूध बेचकर मोटर साइकिल से वापस टाटरवाडा आ रहे थे तभी पुरानी रंजिश के कारण रास्ते में चाचा सकरलाल और उनके साथी राहुल इवनाती ने रास्ता रोककर मेरे पिता के साथ कुल्हाड़ी तथा लकड़ी के डंडे से मारपीट की जिससे पिताजी की मृत्यु हो गई पुलिस द्वारा प्रकरण लेखबद्ध किया गया
घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंकज आम्रवंशी ने लेख कराया था तब पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया तत्पश्चात विवेचना के दौरान आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त लाठी एवं कुल्हाड़ी जप्त की एवं सुसंगत वैज्ञानिक साक्ष्य आने पर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया एवं विचारण के दौरान साक्षी के द्वारा अपराध प्रमाणित किया जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव के द्वारा आरोपी सकर लाल एवं राहुल इवनाती को उपरोक्त प्रकरण में धारा 302 भादवी के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं दस दस हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया है प्रकरण मे राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने की एवं विवेचना तात्कालिक थाना प्रभारी जुन्नारदेव निरीक्षक बृजेश मिश्रा द्वारा की गई
Author: Dainik kesariya Hindustan
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