दैनिक केसरिया हिंदुस्तान संवाददाता वीरू गौतम
पीलीभीत। थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पीड़िता के बरामद होने और उसके बयान दर्ज किए जाने के बाद मामले में पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराएं बढ़ाई गई थीं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 77/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने लगातार तलाश करते हुए किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद उसके न्यायालय एवं पुलिस के समक्ष दर्ज कराए गए बयानों तथा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। क्षेत्राधिकारी पूरनपुर के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सेहरामऊ उत्तरी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अंश उर्फ हर्षू जायसवाल पुत्र जितेंद्र जायसवाल, निवासी थाना कोतवाली सदर, जनपद लखीमपुर खीरी को दौलतपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से आवश्यक पूछताछ कर उसे विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना सेहरामऊ उत्तरी में मुकदमा अपराध संख्या 77/2026 में धारा 137(2), 65(1) बीएनएस तथा धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सतवीर सिंह तथा हेड कांस्टेबल विकास कुमार शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसे मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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