चाम्पा गैंगरेप मामले में चारों आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता की विवेचना से पीड़िता को मिला न्याय

SHARE:

*जांजगीर-चांपा।* थाना चांपा क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पुलिस की सशक्त विवेचना और त्वरित कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
प्रकरण के अनुसार 18 मई 2025 को एक युवती के साथ चार आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिनके विरुद्ध थाना चांपा में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान आरोपियों की तलाश में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आरोपियों को कोरबा जिले के करतला क्षेत्र के जंगलों में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। बताया गया कि सभी आरोपी घटना के बाद नेपाल भागने की योजना बना रहे थे। विवेचना के दौरान घटनास्थल का फोरेंसिक परीक्षण कराया गया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मजबूत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।

*फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा*

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई। इससे पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिला है।

*पुलिस टीम की सराहना*

मामले में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्वरित कार्रवाई और प्रभावी विवेचना से आमजन में पुलिस और न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ा है।

Dainik kesariya Hindustan
Author: Dainik kesariya Hindustan

सिर्फ खबरों से संबंधित ही संपर्क करें सम्पादक अशोक सोनी 9009601101 जुड़ने के लिए सम्पर्क करे प्रबंधक उजाला 8602385387 खबरों के लिए सम्पर्क करे दीपेश माहौर 8463846949

Leave a Comment

best news portal development company in india
best news portal development company in india
सबसे ज्यादा पड़ गई