दैनिक केसरिया हिन्दुस्तान
जांजगीर-चांपा // जिले के बम्महनीडीह ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत चोरियां में ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा बनी हुई है। क्षेत्र में संचालित भट्ठों के कारण वायु गुणवत्ता, पर्यावरणीय प्रभाव और आसपास के जीवन पर पड़ने वाले असर को लेकर ग्रामीणों के बीच चिंता देखी जा रही है।ग्रामीणों के अनुसार, भट्ठों से निकलने वाला धुआं और राख दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, इन परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जांच संबंधित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक माना जा रहा है।
“”पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधान””
भारत में औद्योगिक इकाइयों, जिनमें ईंट भट्ठे भी शामिल हैं, के संचालन के लिए Environment Protection Act 1986 के तहत निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। यह कानून पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।इसके अतिरिक्त, Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों के लिए अनुमति और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है।
“”अनुमति एवं नियमन प्रक्रिया””
ईंट भट्ठों के संचालन के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में उत्सर्जन मानकों, तकनीकी व्यवस्था और स्थान चयन जैसे पहलुओं की जांच की जाती है। संबंधित राज्य में यह जिम्मेदारी Chhattisgarh Environment Conservation Board निभाता है।
“”खनन एवं संसाधन उपयोग के नियम””
ईंट निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी के उत्खनन के लिए Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 के तहत अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। इससे प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है।
“”प्रशासनिक जिम्मेदारी””
ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग और संबंधित तकनीकी विभागों की जिम्मेदारी होती है कि वे नियमों के अनुपालन की निगरानी करें तथा आवश्यकतानुसार जांच सुनिश्चित करें।
“”निष्कर्ष””
ग्राम पंचायत चोरियां में ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनज़र यह आवश्यक है कि संबंधित विभाग स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन करें और लागू कानूनों के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि पर्यावरण संरक्षण और जनहित दोनों संतुलित रह सकें।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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